सिवनी 6 मई 2021 (लोकवाणी)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत जारी 8 मई 21 की प्रातः 6 बजे तक की अवधि के लिए जारी किये गए कोरोना कर्फ्यू के आदेश को 17 मई 21 की प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया हैं। इस दौरान विवाह कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे।
