सिवनी

सीईओ सुमन खातरकर के विरूद्ध ईओडब्लू में मामला दर्ज

  • सीईओ सुमन खातरकर के विरूद्ध ईओडब्लू में मामला दर्ज
    सिवनी 28 अक्टूबर 2021 (लोकवाणी)। जिले की जनपद पंचायत सिवनी में सीईओ के पद पर रहते हुये श्रीमति सुमन खातरकर द्वारा की गई वित्तीय अनियमिता को लेकर ईओडब्लू जबलपुर में भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधित 2018 की धारा 7 (सी) के तहत 28 अक्टूबर को अपराध दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त अधिकारी वर्तमान समय में सिवनी जिले के केवलारी जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ है।
    मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध ईकाई जबलपुर को प्राप्त शिकायत की जांच में पाया गया कि आरोपी श्रीमति सुमन खातरकर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी का कार्यभार दिनांक 27 जुलाई 2019 को आरके कोरी को दे दिया गया। सीईओ का कार्यभार ग्रहण करने के बाद आके कोरी द्वारा 13 अगस्त 2019 व 7 अगस्त 2019 को शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिवनी को अपने पदभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत कराया गया किंतु उक्त सूचना देने के बाद भी आरोपी श्रीमति सुमन खातरकर द्वारा पद का दुरूपयोग कर दिनांक 24, 25, 26 अगस्त 2019 को 170 कार्याे की राशि 1 करोड़ 67 लाख 63 हजार 585 रूपये 75 पैसे का भुगतान शासन के नोडल एकांउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अरेरा हिल्स भोपाल के खाता क्रमांक 900710210000005 से किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।
    आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई जबलपुर के पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी श्रीमति सुमन खातरकर व अन्य संबंधितों के विरूद्ध भ्रष्टाचार अपराध अधिनियम के तहत अपराध कर विवेचना में लिया गया है।

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