सिवनी 20 जून 2022 (लोकवाणी)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार 20 जून 2022 को जिला चिकित्सालय सिवनी के लेखापाल को 4 वर्ष की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर स्वास्थ्य केंद्र चावड़ी में पदस्थ प्रार्थी वाल्मीक सोनी का पेंशन प्रकरण तैयार करने के ऐवज में लेखापाल सुरेश नीलकंठ काकडे उम्र 52 वर्ष निवासी सिवनी द्वारा बारह हजार रूपए रिश्वत की मांग की गई थी जिसकी शिकायत के आधार पर 24 दिसबंर 2016 को लोकायुक्त जबलपुर के दल ने बारह हजार रूपये में 7 हजार की रिश्वत लेते हुए जिला चिकित्सालय के कुष्ठ विभाग के कक्ष क्रमांक 22 में रंगे हाथ पकडा था। जहां लोकायुक्त जबलपुर ने आरोपी सुरेश काकडे के विरुद्ध धारा 7 13 (1) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का मामला पंजीबद्ध कर मामला न्यायायल में पेश किया था।
जिसकी सुनवाई माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) सिवनी की न्यायालय मे की गई। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्री नवल किशोर सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप भोरे ने बताया गया कि 20 जून को को न्यायालय ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी सुरेश नीलकंठ काकडे को धारा-07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में- 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया है ।
