सिवनी 8 जनवरी (लोकवाणी)।
कृषि विभाग सिवनी के अधिकारियों के द्वारा बीते दिवस 6 जनवरी को विकासखंड केवलारी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितता पाये जाने पर 4 कृषि केन्द्रों के निरीक्षण प्रतिवेदन उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि सिवनी मोरिस नाथ के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जहां पाया गया कि किसान कृषि सेवा केन्द्र पलारी, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स पलारी, राय कृषि केन्द्र खैरापलारी एवं संजीवनी कृषि केन्द्र खापा बाजार के उर्वरक लायसेंस गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्घंन कर रहे थे। इस पर कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी 4 कृषि केन्द्रों के लायसेंस विभाग द्वारा निरस्त कर दिये गये है।
इसी तरह निरीक्षण के दौरान अन्नपूर्णा ट्रेडर्स पलारी द्वारा उर्वरक का विक्रय पीएसओ मशीन से न कर सीधे कृषकों को विक्रय किया जाना पाया गया, भंडारण रजिस्टर में विक्रय किये गये 101 मैट्रिक टन का सधारण संचालक द्वारा नहीं किया गया था वहीं स्टाक एवं दर को प्रदर्शित करने वाला बोर्ड भी निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया। एसडीओ द्वारा प्रतिवेदन डीडीए मोरिस नाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद 7 जनवरी को विभाग ने अन्नपूर्णा ट्रेडर्स केवलारी जिला सिवनी को जारी फुटकर उर्वरक लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
