मध्य प्रदेश सिवनी

आठ वर्षीय भांजी के साथ दुष्कर्म कर की हत्या, मामा पहुंचा जेल

घंसौर पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर किया खुलासा
सिवनी। जिले के घंसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामा ने अपनी 08 वर्षीय भांजी के साथ दुष्कर्म कर उसका मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर जंगल में शव को फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझाकर आरोपी को न्यायालय में पेश कर ज्युडीशियल रिमाण्ड पर लिया है।
जानकारी के अनुसार 08 वर्षीय बालिका के परिजन नेे 16 जुलाई 2023 को घंसौर थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई 23 की शाम 6.30 बजे उसके घर में सांप निकला था जहां 08 वर्षीय बालिका को उसके नाना को घर बुलाने भेजा गया था। वह थोडी देर में नाना को बुलाये बगैर आ गयी थी, तो परिजन ने पुनः बालिका को उसके नाना को बुलाने भेजा, उसके बाद बालिका घर वापस नहीं आयी। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
विवेचना के दौरान गाठित पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पतासाजी के प्रयास किये गये। इस दौरान पुलिस को 17 जुलाई को बालिका की तलाश करने पर ग्राम साल्हेपानी के जंगल में बालिका का शव मिला। घटना के संबंध में पुलिस एवं एफएसएल टीम द्वारा संकलित साक्ष्य, डाग द्वारा सर्च के अनुसार साल्हेपानी निवासी प्रीतम पिता सोनू उइके उम्र 28 वर्ष को संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां संदेही ने पूछताछ में बताया कि 08 वर्षीय बालिका के घर सांप निकलने से वह अपने नाना को बुलाने गांव में गई थी, बालिका के नाना के घर के पहले उसका घर होने से बालिका को अकेला देखकर उसने अपने घर बुलाकर बालिका को बहला फुसलाकर स्कूल के पीछे के रास्ते पंसारी के खेत पर जंगल के किनारे ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चिल्लाने के कारण उसका मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर जंगल में लगी तार फेंसिंग के उस पार झाड़ियों में बालिका के शव को फेंक दिया और अपने घर वापस आ गया।
बताया गया कि प्रकरण में आये साक्ष्यों एवं मृतिका के पी. एम. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में भादवि की धारा 376, 376ंएबी, 302, 201 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 5एम, 6 का इजाफा किया और आरोपी प्रीतम उइके को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को ज्युडीशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

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