सिवनी

नाबालिक बालिका के साथ दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

  • नाबालिक बालिका के साथ दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
    सिवनी 18 दिसंबर 2020 (लोकवाणी)। जिले के माननीय न्यायालय ने एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीते दिवस 17 दिसंबर 2020 को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किये है।
    घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 जुलाई 2017 को पीडि़ता अपनी सहेलियों के साथ जंगल गयी थी, वहां पर आरोपी दिलीप कुमरे उम्र 22 वर्ष निवासी कॉलोनी खापारैयत थाना केवलारी अचानक आया और पीडि़ता को जबरदस्ती गुटका खिलाने लगा, गुटका खाने के बाद पीडि़ता को चक्कर आने लगा तब आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बस में बिठाल कर यवतमाल (महाराष्ट्र) लेकर गया और टपरिया जैसे कमरे में रखकर पीडि़ता के साथ लगातार दुराचार करते रहा। जब पीडि़ता के परिजनों को पता चला कि पीडि़ता यवतमाल में है तब पुलिस वालों को लेकर यवतमाल गए और पीडि़ता को आरोपी से छुड़ाकर लेकर आए।
    पीडि़ता के दर्ज किये गये बयान के अनुसार पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376,(2)(ञ), 506 भारतीय दण्ड विधान एवं 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया एवं विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायालय (पाक्सो) श्रीमति सुमन उइके जिला सिवनी में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक सिवनी ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष गवाह एवं सबूतों को पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा सहमत होते हुए आरोपी दिलीप कुमरे को विगत 17 दिसंबर को धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड 376,(2)(ञ), भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *