मध्य प्रदेश सिवनी

मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप से सेवानिवृत्त समयपाल की पेंशन से नहीं हुई वसूली

  • मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप से सेवानिवृत्त समयपाल की पेंशन से नहीं हुई वसूली
    भोपाल 15 अप्रैल 2021 (लोकवाणी) । मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर रीवा जिले के आवेदक श्री विद्यार्थी प्रसाद पटेल (सेवानिवृत्त समयपाल) को मिल रही पेंशन से अधिक हुये भुगतान की वसूली नहीं की गई है।
    उल्लेखनीय है कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा ने आयोग को सूचित किया है कि आवेदक श्री पटेल (सेवानिवृत्त समयपाल) का प्रथम क्रमोन्नति एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान की गणना वेतन गणना पत्र के आधार पर 19 हजार 73 रूपये का अधिक भुगतान होना पाया गया। परन्तु इसका सत्यापन एवं अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, रीवा से नहीं हुआ है और चूंकि आवेदक एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, अतः विभाग की ओर से आवेदक की पेंशन से किसी भी प्रकार का वसूली का प्रकरण संयुक्त संचालक (कोष एवं लेखा) रीवा को नहीं भेजा गया और इस तरह आयोग के आदेश का भी पूर्णतः पालन किया गया।
    ज्ञात हो कि सेवानिवृत्त समयपाल श्री पटेल ने आयोग को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन से 19 हजार 73 रूपये की वसूली किये जाने पर आपत्ति व्यक्त कर आयोग से समुचित कार्यवाही करने का आग्रह किया था।
    आयोग ने सेवानिवृत्त समयपाल श्री पटेल के आवेदन पर प्रकरण दर्ज करते हुये कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रीवा एवं संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा (पेंशन) रीवा से प्रतिवेदन मांगा था।
    अंततः कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, रीवा ने आयोग को अवगत कराया है कि सेवानिवृत्त समयपाल श्री पटेल की पेंशन से 19 हजार 73 रूपये के अधिक हुये भुगतान की वसूली नहीं की गई है। आवेदक के शिकायत का अंतिम निराकरण हो जाने से आयोग में अब यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *