सिवनी 17 अप्रैल 2021 (लोकवाणी) । कोविड- 19 के बढ़ते संक्रमण एवं बचाव उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफनर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ की नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखा जाकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा एस्मा लागू किया गया है।
इस संबंध में जिला चिकित्सालय सिवनी, समस्त सिविल अस्पताल, सामुदायिकस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ चिकित्सक,स्टाफनर्स, पैरामेडिकल स्टाफ (एएनएम, एमपीडब्लु), फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशयन, वार्डबाय, सफाईकर्मियों, आशा कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता अगामी आदेश तक नही होगी।
जारी आदेश अनुसार वर्तमान में जो स्टाफ अवकाश (कोरोना पॉजीटिव, मेटरनिटी अवकाश, गंभीर बीमारी को छोड़कर) पर है, उनके स्वीकृत अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर तत्काल पदीय संस्था पर उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया है। विभागीय कर्मचारी के कोविड- 19 पॉजीटिव होने की स्थिति में अधिकतम 10 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा 10 दिवस पश्चात कार्य पर उपस्थिती नही दियेजाने की स्थिति में अवैतनिक अवकाश दिवस माना जावेगा। उक्त आदेश तत्काल से प्रभावशील किया गया है।




