सिवनी

टीका उपरांत स्टाम्प में गारंटी मांगने वाला शिक्षक निलंबित

  • टीका उपरांत स्टाम्प में गारंटी मांगने वाला शिक्षक निलंबित
    सिवनी 16 जून 2021 (लोकवाणी)। जिले में कोविड-19 का टीका लगवाने से मना करने तथा अधिकारियों से टीका लगवाने के उपरांत सुरक्षा की गारंटी स्टाम्प पेपर में लिखकर मांगने वाले एक शिक्षक को कलेक्टर सिवनी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने निलंबित किये जाने के आदेश जारी किये है।
    जारी आदेश के अनुसार सिवनी जिले के आदिवासी विकासखंड घंसौर के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय घंसौर में पदस्थ सहायक शिक्षक रतनलाल मरकाम से कोविड-19 का टीकाकरण की द्वितीय डोज लगवाने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा दूरभाष पर संपर्क किया गया। इस दौरान सहायक शिक्षक ने सचिव से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये टीका लगवाने से मना कर दिया। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर ने सहायक शिक्षक रतनलाल मरकाम से दूरभाष पर संपर्क किया, जहां शिक्षक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी घंसौर को कोविड वैक्सीन लगवाने के उपरांत सुरक्षा की गारंटी स्टाम्प पेपर पर मांगी। इस मामले में सिवनी कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने सहायक शिक्षक रतन लाल मरकाम के निलंबन संबंधी आदेश 16 जून को जारी किये है।
    आदेश में लेख किया गया है कि रतनलाल मरकाम, सहायक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घंसौर द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने हेतु शासन की महत्वाकांक्षी एवं जनहितैषी योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न कर शासन की योजना पर प्रश्रचिंह लगाया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करना म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल है। जारी आदेश में रतन लाल मरकाम सहायक शिक्षक का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1965 के नियम 3 (1) सामान्य (एक) (दो) (तीन) के प्रतिकूल होने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान अंतर्गत रतनलाल मरकाम सहायक शिक्षक को निलंबित किया है।

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