सिवनी

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी हुये प्रतिबंधात्मक आदेश

  • कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी हुये प्रतिबंधात्मक आदेश
    सिवनी 16 जून 2021 (लोकवाणी)। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने 16 जून को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 30 जून 2021 की रात्रि 12 बजे तक के लिये जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, इस दौरान ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे, किंतु एक समय पर 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। समस्त शासकीय, अद्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय में 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।
    जारी आदेशानुसार समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल भी उक्त समय पर खुल सकेंगे। सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे तथा जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स प्रातः 9 बजे से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित हो सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु दर्शक शामिल नहीं होंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे तथा समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षो के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्जीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
    बताया गया कि जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस पांच या पांच से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य रहेगा।
    जारी आदेश में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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