सिवनी 30 नवंबर 2022 (लोकवाणी)। जिला मुख्यालय सिवनी के उत्कृष्ठ विद्यालय के प्राचार्य महेश गौतम के विरूद्ध महिला थाना सिवनी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 25 नवंबर की रात अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी ने गत दिवस 30 नवंबर को माननीय न्यायालय सिवनी के समक्ष समर्पण कर दिया है। वही माननीय न्यायालय ने 1 दिसबंर 2022 को माननीय न्यायालय सिवनी ने आरोपी महेश गौतम को जमानत दे दी है।
ज्ञात हो कि बीते दिवस 25 नवंबर 2022 को उत्कृष्ठ विद्यालय सिवनी में पदस्थ प्राचार्य महेश गौतम ने अध्ययनरत कक्षा 11 वीं की छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत करते हुए छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे, जहां महिला पुलिस थाना सिवनी अंतर्गत उत्कृष्ठ विद्यालय सिवनी के प्राचार्य महेश गौतम के विरूद्ध भादवि की धारा 354, 354 (क), 506, लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8, 9एफ, 10, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अधिनियम की धारा 3 (1), (डब्लू), (आई), (2), (व्हीए) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम कुमार मरावी ने बताया कि आरोपी की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी वही बुधवार को आरोपी प्राचार्य महेश गौतम ने माननीय न्यायालय सिवनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जहां उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 01 दिसबंर को आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय सिवनी में जमानत की अर्जी लगायी थी जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी है।
