सिवनी 8 फरवरी 24/प्रमुख मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारियों व्दारा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 का जिले के अनुज्ञप्ति धारियों से पालन कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था।
जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन में जिलें के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा विस्फोटक अनुज्ञाधारियों कि जाँच कर भौतिक सत्यापन कराया गया।
जाँच के दौरान एक लायसेंसी ताहिर अली आ० मोहम्मद अली निवासी सिवनी जिनका अनुज्ञप्ति स्थाई फटाका लायसेंस था जो कि सिवनी के सब्जी मंडी के सामने सघन आबादी एवं अन्य दुकाने से सटे होने के उक्त लायसेंसी का अनुज्ञप्ति स्थाई फटाका लायसेंस निलंबित किया गया। इसी प्रकार सिवनी शहर के फतेह बाबा दरगाह के पास, दुर्गा चौक सिवनी निवासी विजय मिश्रा उर्फ गोलू पंडित पिता सुरेश प्रसाद मिश्रा द्वारा बिना बैद्य लायसेंस के कूलर की दुकान पर दो कार्टून फायर वर्क रखे गये जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने थाना कोतवाली में एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही की गई ।
चावल मण्डी सिवनी में संचालित शीला ट्रेडर्स की दुकान में माचिस की 288 पेटियों भण्डारित की जाना पाई गई। दुकान में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण एवं व्यवस्था नहीं पाई गई। जिससे उक्त दुकान को खाली कराकर खैरीटेक नागपुर रोड सिवनी में स्थित अमित आहुजा पिता ठाकुरदास आहुआ के गोदाम में पुलिस एवं राजस्व के संयुक्त दल के द्वारा रखवाया गया ।
इसी प्रकार रानी दुर्गावती बाई गंज वार्ड सिवनी में स्थित मेसर्स बलराम सेवलानी पिता स्व. रूपचंद सेवलानी के माचिस के गोदाम की जाँच की गई। गोदाम में 2611 माचिस के बक्से पाये गये । उक्त माचिस के दोनों गोदाम घनी बसाहट क्षेत्र में संचालित होने, अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र न होना तथा ज्वलनशील सामग्री का वृहद मात्रा में भण्डारण किए जाने हेतु विधिक अनुज्ञा नहीं होना पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप मेसर्स अमित आहूजा पिता ठाकुरदास आहुजा निवासी स्टेडियम रोड सिंधी कॉलोनी सिवनी तथा मेसर्स बलराम सेवलानी पिता स्व. रूपचंद सेवलानी निवासी बारापत्थर सिवनी को अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी के विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।