सिवनी 14 अगस्त (लोकवाणी)। वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक गजानंद राहंगडाले द्वारा 11 अगस्त 2024 को सूचना दी गई की फारेस्ट बीट छिड़ीया कक्ष क्रमाँक आर.एफ. 33 कालीछापर का जंगल ग्राम सेलुआ में नाले के किनारे ताजी खुदी हुई मिट्टी किसी चीज के ऊपर ढकी हुई जो शव होने की शंका पर मौके पर पहुँचकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मिट्टी का उत्खन्न कराया गया मिट्टी के नीचे मृतक हरिचंद टेकाम पिता टेकचंद टेकाम उम्र 45 साल निवासी पाँडरवानी थाना अरी का शव होना पाया गया। बताया गया कि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के माथे पर किसी कठोर वस्तु से मारने से गंभीर चोट के कारण मृत्यु कारित हो जाने से साक्ष्य छुपाने हेतु शव जमीन में दफन कर देना पाया गया। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 103 (1), 238 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया तथा विवेचना जारी की गई।
विवेचना के दौरान प्रकरण के अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी आरोपी बलराम उर्फ बल्लू उइके पिता बोहरन उइके उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सेलवाकलां थाना डूण्डासिवनी जिला सिवनी को 48 घण्टों के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा पुलिस को बताया गया कि पुराने पैसो के लेन को लेकर मृतक के सिर पत्थर मारकर हत्या की गई तथा साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जमीन में दफना देना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा आरोपी से घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं फांवड़ा जप्त किया गया है।