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बाघ के अंग तस्करी के आरोप में पांच आरोपी गिरफ्तार कर भेज गए जेल

सिवनी 03 मई (लोकवाणी ) जिले के पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी अंतर्गत रूखड़ बफर परिक्षेत्र की पूर्व कुरई बीट में गत माह 26 अप्रैल 2025 को गश्ती दल को एक मृत बाघ का शव प्राप्त हुआ था, जिसका वरिष्ठ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी के दल द्वारा शव परीक्षण किये जाने पर उसके चारो पंजे एवं तीन केनाईन दांत शव से अज्ञात आरोपियों द्वारा काटा जाना पाया गया था। चिकित्सक दल द्वारा यह भी परीक्षण में अवगत कराया गया था कि संभवतः बाघ की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होने के पश्चात् कुछ आरोपियों द्वारा मृत बाघ के शरीर से बाद में इन अवयवों को काट कर अलग किया गया है।
पेच टाइगर रिजर्व सिवनी के उपसंचालक रजनीश सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में रूखड़ बफर परिक्षेत्र अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आरोपी की सघनता से तलाश की जा रही थी एवं इस बावत क्षेत्र सचालक पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा गोपनीय सूचना देने वाले को राशि दस हजार रूपये पुरस्कार देने की भी घोषणा की गयी थी। इसी क्रम मे रूखड बफर परिक्षेत्र अधिकारी शुभम बड़ोनिया के नेतृत्व में गठित दल को आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है एवं मृत बाघ के शरीर से काटे गये अवयवों की भी जप्ती की गयी है।
बताया गया कि प्रकरण में 5 आरोपियों क्रमशः झाम सिंह पिता सिमत लाल कुमरे, राज कुमार पिता मनने लाल भलावी, छवि लाल, पिता झाड़ू लाल मसराम, रत्नेश पिता विपत लाल परते, मनीष पिता शिव प्रसाद उइके सभी निवासी ग्राम सावंगी को गिरफ्तार किया गया है। इन पांचों आरोपियों को 03 मई 2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर फारेस्ट रिमांड में लिया गया है। प्रकरण से संबंधित विवेचना में और भी तथ्य प्रकाश में आने की संभावना है।

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