- कोरोना संक्रमण: सिवनी जिले में धारा 144 हुई प्रभावशील
सिवनीं 15 मार्च 2021 (लोकवाणी)। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार आमजन का मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।
बंद हॉल में आयोजित किए जाने वाले समस्त प्रकार के कार्यक्रम हेतु हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत तक अनुमति रहेगी, किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में 200 से अधिक नही होगी। कोविड-19 की रोकथाम हेतु फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की जिम्मेदारी प्रबंधन एवं आयोजकों की रहेगी।
इसी तरह समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर चूने के गोले बनाया जाना होगा। दुकान संचालकों का स्वयं मास्क पहनना तथा दुकानों ध् प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने भीड़ एकत्र न होने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित हो यह जिम्मेदारी दुकान संचालकों की रहेगी।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया हैं।आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5 ) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों में छूट दे सकेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।