मध्य प्रदेश सिवनी

हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा

  • हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा
    सिवनी 19 मार्च 2021 (लोकवाणी )। जिला न्यायालय सिवनी ने शुक्रवार को लखनावाडा थाना अंतर्गत ग्राम हथनापुर में हुई हत्या के एक प्रकरण में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
    न्यायालय सिवनी के मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी दी कि 18 अगस्त 2016 को लखनवाडा थाना अंतर्गत सुरेश यादव ग्राम हथनापुर निवासी की हत्या के मामले में पुलिस ने सात आरोपी रामकुमार पिता प्रेमी यादव, कन्हैया पिता रामकुमार, राजू उर्फ राजेश, मस्तराम पिता रघ्घु यादव, विनोद पिता देवीसिंह, संजू पिता रामकुमार यादव, महेंद्र पिता रामकुमार यादव के विरूद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों ने सुरेश यादव की हत्या उसी के घर के सामने एक राय होकर चाकू और लाठियों के वार से की थी।
    इस घटना में लखनवाडा पुलिस विवेचना पूर्ण करने के बाद माननीय न्यायालय में हत्या और मारपीट के अपराध की धाराओं में अभियोग पत्र पेश किया था, जिसकी सुनवाई पर माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ( एट्रोसिटी एक्ट) ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद सभी सातों अभियुक्तगणो को सुरेश यादव की हत्या का दोषी पाते हुए भादिव की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित करने सजा सुनाई है ।

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