सिवनी

होली व धुरेंडी का त्यौहार घर पर ही मनाये, जिला प्रशासन की अपील

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी 23 मार्च 2021 (लोकवाणी)। होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जारी आदेशानुसार होलिका दहन कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से पूर्व सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होलिका समितियों द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, चैक  चैराह पर भीड़ के रूप में एकत्रित न होने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा ष्मेरी होली मेरे घर परष् धुरैड़ी का त्यौहार घर पर परिवार के साथ मनाये जाने की अपील की गई है।
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड -19 ) की रोकथाम एवं बचाव हेतु म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों एवं अन्य कार्यक्रमों में आमजन का मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। सभी प्रकार के बड़े आयोजन यथा सभा,  रैली, मेला, जुलूस इत्यादि जहां भीड़ आ सकती है एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न होने की संभावना है, वहां आयोजकों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे आयोजन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न करें।  बंद हॉल में आयोजित किए जाने वाले समस्त प्रकार के कार्यक्रम हेतु हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत तक अनुमति रहेगी, किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में 200 से अधिक नहीं होगी।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में होगा।  

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