

सिवनी 19 अगस्त 2021 (लोकवाणी) मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2021 के अनुपालन में डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सिवनी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण जिला सिवनी राजस्व सीमा में प्रभावशील कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3596 दिनांक 15 जुलाई, 2021 एवं 3718 दिनांक 20 जुलाई, 2021 को यथावत लागू रखते हुए उक्त कार्यालयीन आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील रहने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूकानदान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करता नहीं पाया जाता अथवा उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।