सिवनी 19 अगस्त 2021 (लोकवाणी)।मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय करते समय कैश मेमो दिये जाने के संबंध में आज 19 अगस्त को आदेश जारी किए गए है।
आबकारी विभाग के आयुक्त के जारी आदेश के अनुसार मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु / मदिरा केता के पास मदिरा क्रय किये जाने का प्रमाण की सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से दिनांक 01.09.2021 से प्रदेश की समस्त फुटकर विक्रय से संबंधित देशी / विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये जाने वाले बिलबुक / कैश मेमो बुक (संलग्न प्रारूप अनुसार), जिसमें प्रत्येक में एक लगायत सौ बिल / कैश मेमो होंगे। यह बुक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रिन्ट कराई जाकर संबंधित जिले के जिला आबकारी कार्यालय से प्रमाणित कराई जाना अनिवार्य होगा। यह बुक निरंतरता में अथवा सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार उपयोग में लाई जा सकेगी। बिल बुक का उपयोग होने पर उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर पार्ट) अथवा कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकान पर ठेका अवधि की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2022 तक रखी जाना अनिवार्य होगा।
जिले के अधिकारियो को आदेशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि मदिरा दुकान पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाये जिससे मदिरा विक्रेता द्वारा विक्रय की जा रही मदिरा का बिल / कैश मेमो न दिये जाने की स्थिति में संबंधित क्रेता अपनी शिकायत उस नम्बर पर दर्ज / अवगत करा सके।