सिवनी

शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित

सिवनी 2 जून 2022 (लोकवाणी)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचन 2022 की घोषणा हो चुकी है। सिवनी जिले के नगरीय क्षेत्र में दिनांक 01 जून से 18 जुलाई 2022 तक की अवधि तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सिवनी जिले के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जायेंगे ओर न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। अवकाश स्वीकृति हेतु नस्ती विभाग प्रमुख के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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