सिवनी

स्कूल प्रबंधकों तथा बस- ऑटो संचालकों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

सिवनी 3 जुलाई 2022 (लोकवाणी)। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम एवं थाना प्रभारी यातायात श्री राजन उईके द्वारा सँयुक्त रूप से  स्कूल संचालकों की बैठक लेकर यातायात नियमो की जानकारी दी गई। सभी को निर्देशित किया गया कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों आवश्यक रूप से जांच हो,बसों में सीसीटीवी कैमरे 2 दरवाजे एवं स्पीड गवर्नर लगा हो तथा अटेंडर आवश्यक रूप से हो, ऑटो व बसों में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाए, ऑटो स्पीड लिमिट में चलें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा न चलाएं, ऑटो चालक एक दूसरे को ओवरटेक ना करें, आटो एवं बस चालक मादक पदार्थों का सेवन न करें।ऑटो एवं बस में अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड किट एवं अग्निशमन यंत्र हो, वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल में बात न करें, बच्चों को हमेशा बाये दरवाजे से बस एवं आटो में बैठाये दाहिने तरफ के दरवाजे का उपयोग न करें,  बच्चों को बैठाते समय वाहन बस एवं आंटो को रोड से नीचे खड़ा करेंगे बीच रोड में वाहन को नहीं रोकेंगे ऑटो एवं बस पर पीछे स्कूल का बैनर लगा हो जिसमें स्कूल का नाम लिखा हो और मोबाइल नंबर लिखा हो संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया।
आगे बताया गया कि स्कूल प्रशासन स्कूल गेट के सामने सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें, स्कूल में आने वाले नाबालिग विद्यार्थी मोटरसाइकल बिना लाइसेंस के नहीं चलाएंगे। ऑटो चालक वाहन से कहा गया कि वे अपने वाहन के दस्तावेज स्कूल एवं थाना यातायात मे जमा करेंगे। बस चालक अपने अपने क्षेत्र के थाने में जाकर चरित्र सत्यापन कराएंगे, ऑटो चालक अनावश्यक अधिक किराया वसूल नहीं करेंगे। उक्त बैठक में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल सिवनी, सैन फ्रांसिस स्कूल के प्रबंधन, ऑटो , बस एवं मैजिक चालको, बच्चों के माता-पिता की उपस्थिति रही।

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