मध्य प्रदेश सिवनी

शिक्षा विभाग में किये गये संलग्नीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त

सिवनी 16 सितंबर 2022(लोकवाणी)। जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में किये गये शिक्षकों के संलग्नीकरण संबंधी आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने शुक्रवार को जारी किये है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रेदश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 08 सितंबर 2022 के तहत जारी राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 4.7 के परिपालन में जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं क्रमश: उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला व आश्रम शालाओं में शैक्षणिक कार्य हेतु आदेशित संलग्नशिक्षक संवर्ग जिसमें नियमित शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, आध्यापक संवर्ग, संविदा शाला शिक्षक के संलग्नीकरण के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये है। कलेक्टर सिवनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधितों को मूल पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त किया गया है।
आदेशित किया गया है कि आहरण-सवितरण अधिकारी, संकुल प्राचार्य ऐसे शिक्षकों का वेतन उनकी मूल संस्था में उपस्थित होने के उपरांत ही आहरित करेंगे अन्यथा कि स्थिति में संबंधित आहरण-सवितरण अधिकारी, संकुल प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। तथा इसकी वसूली भी इन्हीं के वेतन से की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *