सिवनी। जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल के वन परिक्षेत्र कुरई में तीन माह पूर्व दर्ज अवैध सागौन कटाई के एक प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी कुरई अंतर्गत पीओआर प्रकरण क्रमांक 47033/09 दिनांक 16 मार्च .2023 में जप्त सागौन लट्ठा बल्ली 06 नग, 0.325 घनमीटर के प्रकरण में दो आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) च वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (15) 9 एवं जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 2 (ख), 2 (ग), 7.24 (2), 55 (2), 58, 59 के तहत अनेक आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया था।
इस प्रकरण में आरोपी रामू वल्द तान्या जाति ग्वारा एवं जयसिंह वल्द श्यामू जाति ग्वारा दोनों निवासी कुड़वा थाना कुरई को वन विभागीय अमले ने 27 जून को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिवनी में पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियो को जेल भेज दिया है।
उक्त कार्यवाही में प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी हरवेन्द्र बघेल के नेतृत्व में विभागीय कर्मचारी क्रमशः ओ.पी. बिसेन, आर.एन. धुर्वे, तरूण लांझेवार, विपिन ग्वालवंशी अंबिकाप्रसाद कर्वेती, श्रीमति अंजली मसराम, शिवराम डहरवाल एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में सिवनी वनवृत्त सिवनी उड़नदस्ता दल के सदस्य भूपेन्द्र ठाकुर, विवेक मिश्रा, अर्पित मिश्रा, सुगन इनवाती ने सहयोग प्रदान किया।