मध्य प्रदेश सिवनी

शासकीय कार्यों में लापरवाही करने पर वेअर हाउसिंग के जिला प्रबंधक जीपी प्रजापति निलंबित

सिवनी 28 जुलाई 2023 (लोकवाणी)। मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पाेरेशन सिवनी में पदस्थ जिला प्रबंधक जीपी प्रजापति को लापरवाही पूर्वक कार्यशैली होने पर निलंबित कर दिया गया है।
वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पाेरेशन भोपाल के महाप्रबंधक दीपक सक्सेना द्वारा जारी आदेश के अनुसार जी.पी. प्रजापति, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, सिवनी जिले की शाखा प्रबंधक नरेला (सिवनी) की हैसियत से पदस्थ हैं तथा जिला प्रबंधक सिवनी का दायित्व भी सम्पादित कर रहे थे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय एवं प्राथमिकता के कार्यों को नियत समयावधि में सम्पन्न कराये जाने हेतु समय सीमा की बैठक आयोजित होने एवं बैठक में संबंधित जानकारी लेकर स्वयं उपस्थित होने हेतु कार्यालयीन वाट्सअप ग्रुप एवं कार्यालय के माध्यम से निर्देशों के उपरांत बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, समय सीमा के पत्रों में फालोअप न डालने, बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के भण्डारण की स्थिति की समीक्षा नहीं होने व शासकीय कार्य बाधित होने, सी.एम. हेल्पलाईन एवं जनसेवा अभियान की शिकायतों का निराकरण न करने, महत्वपूर्ण पत्रों के निराकरण में उदासीनता बरतने के कारण यह कार्यवाही की गई है।
बताया गया कि लापरवाहियों के चलते कलेक्टर सिवनी द्वारा जीपी प्रजापति को कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किए गए। साथ ही बिना किसी सक्षम अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने, कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पाेरेशन भोपाल को भी लिखा गया था जिसमें कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिसों के उपरांत भी विभागीय कार्यों में रुचि नहीं ली जाकर अपने पदीय दायित्वों एवं साँप गए कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी।
कलेक्टर सिवनी के वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पाेरेशन भोपाल को भेजे गए पत्र अनुसार निगम के महाप्रबंधक दीपक सक्सेना द्वारा जारी आदेश अनुसार जीपी प्रजापति के जी. पी. प्रजापति, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक एवं शाखा प्रबंधक, म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पाेरेशन, शाखा सिवनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति का मुख्यालय रहेगा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

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