मध्य प्रदेश सिवनी

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 दिसबंर तक लगाना हुआ अनिवार्य,

01 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड किए वाहनों के लिए हाईकोर्ट के आदेश
सिवनी 08 दिसंबर (लोकवाणी)। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन मालिकों को लगाना होगा, 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में ये नंबर प्लेट लगायी जायेंगी, उक्ताशय की जानकारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम द्वारा दी गई।
बताया गया कि उच्च न्यायालय के 11 जुलाई 2023 को परिवहन आयुक्त के लिए जारी निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश के 01 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इस आदेश के पालन के लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने जिला स्तर पर परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2023 निर्धारित कर दी गई है। 15 दिसंबर के बाद बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
देवेश बाथम ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश अनुसार सभी वाहनों में 15 दिसबंर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगा दिए जाएं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के बाद रजिस्टर्ड हो रहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगाई जा रही हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आसानी से और साफ नंबर दिखाई देगा, नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नहीं सकेगा। नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन पाती तथा वाहन सुरक्षित रहता है। नंबर प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की स्थायी पहचान संख्या पिन की जाती है, जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म लगी होती है जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है। परिवहन अधिकारी सिवनी ने सभी तरह के वाहन मालिकों से आग्रह किया है निर्धारित समय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहनों में लगवा ले तथा आगे की कार्यवाही से बचे।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कई फायदे
– हाई सिक्योटिरी नंबर प्लेट में आसानी से साफ नंबर दिखाई देगा।
– नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नहीं सकेगा।
– नंबर प्लेट से वाहन और वाहन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
– डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन सकेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *