सिवनी 19 जुलाई (लोकवाणी)। गत 13 जुलाई 2024 को जिले के केवलारी विकासखंड अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान ख़ैरलांजी के विक्रेता जगन्नाथ वासुदेव एवं सेवा सहकारी समिति मर्यादित सुनेहरा के समिति प्रबंधक संजय बाघमारे के विरुद्ध पुलिस थाना केवलारी में आईपीसी की धारा 409, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले को प्रदेश स्तर पर हाईटेक रूप ले लिया है।
मध्यप्रदेश सहकारी समिति महासंघ के जिलाध्यक्ष वंशी ठाकुर द्वारा बताया गया कि द्वेष भावपूर्ण गलत आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रबंधक के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के विरोध में 19 जुलाई 2024 को जबलपुर संभाग के जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिले के सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है तथा सिवनी में हुई घटना का घोर विरोध प्रदर्शन किया है। ज्ञापन के लेख किया गया कि सिवनी जिले के केवलारी विकासखण्ड में विक्रेता व समिति प्रबंधक के विरुद्ध गलत दर्ज एफआईआर की कार्यवाही को निरस्त किया जाये अन्यथा समस्त सहकारी समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सिवनी जिले के जिलाध्यक्ष वंशी ठाकुर द्वारा बताया गया कि जब तक गलत तरीके से विक्रेता जगन्नाथ वासुदेव एवं समिति प्रबंधक संजय बाघमारे के विरुद्ध दर्ज पुलिस प्राथमिकी को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक जिले की समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी काम बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन में निडरता के साथ डटे रहेंगे।