सिवनी 25 नवंबर 2022 (लोकवाणी)। जिले की नगर पंचायत बरघाट में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की सेवा समाप्त करने के लिए कलेक्टर सिवनी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।
मिली जानकारी के अनुसार परिवीक्षाधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बरघाट सुश्री कामिनी लिल्हारे द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने को लेकर कलेक्टर ने यह कार्यवाही की है तथा शुक्रवार को इनकी सेवा समाप्ति का प्रस्ताव आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा है।
भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरघाट सुश्री कमिनी लिल्हारे द्वारा शासन की महत्वकांक्षी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियांवयन, सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण तथा अपने अन्य पदेन दायित्वों के निर्वाहन में कौताही बरतना पाया गया है।
घोर लापरवाही व उदासीनता
उल्लेखनीय है कि 26.11.2021 को आयोजित समाधान ऑनलाईन अंतर्गत समीक्षा- बैठक में लंबित शिकायतों की संमीक्षा में यह पाया गया कि सुश्री लिल्हारे द्वारा लंबित शिकायतें नहीं देखी गई, जो कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का द्योतक है। इस संबंध में सुश्री लिल्हारे को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 484, दिनांक 02.12.2021 जारी किया गया। जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब पत्र क्रमांक 539, दिनाँक 21.02.2022 के तहत सुश्री लिल्हारे ने गलती स्वीकार की हैं।
पीएम आवास योजना में निष्क्रियता
सुश्री कामिनी लिल्हारे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट को बार-बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी पी. एम. स्वनिधि योजनांतर्गत प्रथम चरण में प्राप्त लक्ष्य 25 के विरूद्ध शून्य प्रकरण वितरण एवं द्वितीय चरण में प्राप्त लक्ष्य 354 के विरूद्ध केवल 28 प्रकरण वितरित किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 297 हितग्राहियों को प्रथम किश्त 151 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त एवं 191 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के भुगतान में अनावश्यक विलंब किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 281, दिनांक 12.09.2022 एवं पत्र क्रमांक 296, दिनाँक 16.09.2022 जारी किए जाने उपरांत भी उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई लिखित अथवा मौखिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। सुश्री कामिनी लिल्हारे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट द्वारा वर्तमान स्थिति में एन.यू.एल.एम योजना के स्वरोजगार घटक में लक्ष्य 10 के विरुद्ध केवल 04 प्रकरण वितरित किए गए हैं एवं स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज में प्राप्त लक्ष्य 5 के विरूद्ध किसी भी समूह का बैंक लिंकेज नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति लापरवाही एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना की श्रेणी में आता है।
181 की शिकायतों का निराकरण नहीं
सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण किए जाने के संबंध में प्रत्येक माह लगभग 9-10 समीक्षा बैठकें एवं ऑनलाईन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं। जिसमें सुश्री लिल्हारे के प्रायः अनुपस्थित रहने एवं पोर्टल में प्राप्त शिकायतों के निराकरण नहीं किए जाने के कारण सीएम हेल्पलाईन में निकाय की रैंकिंग न्यूनतम रही है। सुश्री कामिनी लिल्हारे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट द्वारा समय-सीमा में दर्ज प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब किए जाने एवं प्रकरण संबंधित निकाय को स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र कमाँक 227, दिनांक 16. 08.2022 जारी किया गया था जिसके संदर्भ में संबंधित द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर क्रमांक 178, दिनांक 16.08.2022 में प्रकरण के संबंध में गलती स्वीकार की गई थी।
बैठकों में लगातार अनुपस्थित
ज्ञात हो कि उक्त सीएमओ प्रत्येक सप्ताह शासन की योजनाओं की समीक्षा के तारतम्य में जिला मुख्यालय में समय-सीमा की बैठक आयोजित की जाती हैं जिसके दौरान सुश्री कामिनी लिल्हारे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहते हैं जिससे समय-सीमा की बैठक में शासन की योजनाओं की समीक्षा की कार्यवाही लंबित रहने से आम नागरिकों के आवश्यक प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो पा रहा है। सुश्री कामिनी लिल्हारे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कार्यालय, मुख्यालय में अधिकांशतः अनुपस्थित रहती हैं दिनाँक 19.11.2022 को आयोजित ऑनलाईन समीक्षा बैठक में भी अनुपस्थित रही है। उल्लेखित लापरवाही को कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा इनकी परिवीक्षावधि कार्य संतोषप्रद नहीं है मानते हुए सुश्री कामिनी लिल्हारे परिवीक्षाधीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट, जिला-सिवनी की सेवाऐं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम 4 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका, सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 18 में वर्णित प्रावधान अंतर्गत सेवा समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
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