सिवनी 20 जुलाई (लोकवाणी)। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में अवैध शराब विशेषतः अमानक स्तर पर बनाई जाने वाली हाथभट्टी शराब जिसके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक बुरा असर होता है और इसका सेवन करने वाले की मृत्यु तक होने की संभावना होती है, पर नियंत्रण लगाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी विभाग सिवनी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जिले में कलेक्टर सिवनी ’सुश्री संस्कृति जैन’ के नेतृत्व एवं सहायक आबकारी आयुक्त ’श्री शैलेश जैन’ के निर्देशानुसार आबकारी सिवनी के केवलारी क्षेत्र में ग्राम अहरवाड़ा और ग्राम ग्वारी में छापा मारा गया इसमें एक अज्ञात आरोपी और दो ज्ञात आरोपियों सहित कुल तीन आपराधिक प्रकरण कायम किए गए। आरोपी सेवा परते आत्मज दहाड़ सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम ग्वारी, केवलारी और संतोष टेकाम आत्मज सुखलाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ग्वारी केवलारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण कायम किया गया।
कार्यवाही के अंतर्गत 22 लीटर अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब, 1150 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन जप्त की किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ’एक लाख बीस हजार रुपए’ है। कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के अंतर्गत शहर वृत, दक्षिण वृत्त एवं उत्तर वृत्त के कार्यपालिक स्टॉफ का योगदान रहा है।



