सिवनी/केवलारी 20 जुलाई (लोकवाणी)। जिले के केवलारी विकासखंड मुख्यालय में अक्षरधाम रियल इन्फा. प्रायवेट लिमिटेड द्वारा जारी विकास अनुमति का उलंघन करने, क्रेताओं को धोखे में रखकर भूमि के भूखण्ड के विक्रय के संबंध में एसडीएम केवलारी ने जांच उपरांत कलेक्टर सिवनी को विकास अनुमति निरस्त करने हेतु गत 19 जुलाई 2024 को पत्र लिखा है।
जारी पत्र के अनुसार अक्षरधाम वैली कालौनी के निर्माण हेतु अप्रैल 2024 को कालोनी के विकास की अनुमति दी गई थी। जहां विकास अनुमति की शर्तों व दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत पर तहसीलदार केवलारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत सही पायी गयी है। तहसीलदार केवलारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त जारी विकास अनुमति निरस्त किये जाने की अग्रिम कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त शिकायत संजीत सिंह बघेल निवासी ग्राम खरसारू तहसील केवलारी के द्वारा की गई थी तथा शिकायत समय सीमा में पंजीकृत रही है।
जांच के दौरान तहसीलदार केवलारी द्वारा कालोनाईजर अक्षरधाम वैली अमित जयसवाल को पत्र जारी किया गया था। अमित जयसवाल के द्वारा आवेदन एवं दस्तावेज कर लेख किया है कि ग्राम केवलारी के खसरा नं0 614/1 रकबा 1.65 हेक्टेयर पर अक्षरधाम वैली के नाम से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जहां सभी विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। रेरा पंजीयन के लिए आवेदन कर दिया गया जो विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। आवेदक द्वारा रेरा का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। जांच के दौरान उपपंजीयक केवलारी से अक्षरधाम रियल इन्फा. प्रा.लि. कॉलोनी के संबंध में पत्र जारी कर जानकारी ली गई। उपपंजीयक प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि रेरा पंजीयन के बिना कालोनी के भूखण्डों के विक्रय किये जाने पर संबंधित कालोनाईजर स्वयं उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व नियम में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति के प्रस्तुत दस्तावेज को बिना विधिक कारण से पंजीयन से इंकार किया जाये। इस कार्यालय से अक्षरधाम कालोनी के कुल 6 दस्तावेजों का पंजीयन हुये है तथा इस कालोनी के भूखण्ड विक्रय के दस्तावेजों के पंजीयन न किये जाने के संबंध में विधिक प्रतिबंध उक्त कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
तहसीलदार केवलारी व उपपंजीयक के प्रतिवेदन के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी ने कलेक्टर सिवनी को पत्र लिखा है जिसमें लेख किया गया है कि अक्षरधाम रियल इंफा प्रा.लि. केवलारी अमित जयसवाल के द्वारा रेरा पंजीयन न होने की दशा में विक्रय नहीं किया जाना ज्ञात था। फिर भी इनके द्वारा रेरा पंजीयन न होने से भूमि का विक्रय किया गया है। न्यायालय कलेक्टर सिवनी के प्रकरण क्रमांक 0161/बी-121/23-24 आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2024 को कालोनी के विकास की अनुमति में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तहसीलदार केवलारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत सही पायी गयी है। तहसीलदार केवलारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त जारी विकास अनुमति निरस्त किया जाये।
