मध्य प्रदेश सिवनी

जिला बदर का उल्लंघन करने पर गोलू पठान पहुंचा जेल

सिवनी। कोतवाली पुलिस सिवनी को 15 अगस्त के दिन सूचना मिली कि जिला बदर का आरोपी गोलू पठान उर्फ सोहेल खान अपने घर के तरफ घूम रहा है जिसे थाना कोतवाली स्टॉफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। जहां जिला दण्डाधिकारी सिवनी के आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी सूचना के सीमा क्षेत्र में घूमते पाये जाने पर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की है। नगर निरीक्षक सतीश तिवारी के अनुसार गोलू पठान के विरुद्ध जिला बदर का उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुये धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का कायम कर आरोपी गोलू पठान उर्फ सोहेल खान पिता शफीक खान उम्र 28 साल निवासी बडे मिशन स्कूल के पीछे सी.वी. रमन वार्ड सिवनी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। बताया गया कि जिला बदर के आरोपी गोलू पठान के ऊपर लगभग 18 अपराध विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध है जिसमें हत्या का प्रयास, चाकूबाजी, लड़ाई-झगड़ा जैसे मामले पंजीबद्ध है।

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