मध्य प्रदेश सिवनी

सीलादेही से नगझर निर्माण कार्य में लापरवाही, निर्माण ऐजेंसी एवं ठेकेदार के विरूद्ध न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित

सिवनी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी ने कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोंरेशन लिमिटेड छिंदवाडा तथा मेसर्स रायसिंग एण्ड कंपनी बालाघाट एमडी गपनत पटेल के विरूद्ध ग्राम सीलादेही से नगझर तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों में लापरवाही बरतने से दुर्घटना की संभावनाओं को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (1) आदेश पारित किया है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोंरेशन लिमिटेड छिंदवाडा तथा मेसर्स रायसिंग एण्ड कंपनी द्वारा सड़क का चौड़करण कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा एक तरफ की सड़क की खुदाई कर छोड़ दिया गया है। जिससे वाहनों के आवागमन होने से भारी मात्रा में धूल-मिट्टी उड़ने से दुर्घटना की संभावना है साथ ही आमजनों के स्वास्थ्य में भी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (1) के अनुसार आदेश पारित किए गये हैं तथा अनावेदकों से 07 दिवस की समयावधि में जवाब चाहा गया है।

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