अवैध रूप से संचालित क्रेशर खदान की गई शील
सिवनी 4 मार्च 2021 (लोकवाणी)।कलेक्टर डॉ राहुल दास फटिंग के निर्देशानुसार खनिज विभाग के दल द्वारा गुरूवार 4 मार्च 2021 को जांच के दौरान ग्राम बलारपुर में श्री रामस्वरूप राय आ. श्री ईश्वरी प्रसाद राय निवासी बारापत्थर सिवनी द्वारा ग्राम बलारपुर में बिना वैध अनुमतियों के अवैध रूप से स्टोन क्रेशर एवं खादान का संचालन करने के कारण मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम –1996 के के तहत कार्यवाही कर स्टोन क्रेशर प्लाट को शील कर दिया गया है