मध्य प्रदेश सिवनी

सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में आज रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू

  • प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन
    सिवनी 8 अप्रैल 2021(लोकवाणी)। कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड़-19) के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है। कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं सिवनी जिले की आम जनता के स्वास्थ्य हित व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी सिवनी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 973 की धारा-44 के अंतर्गत जनसामान्य के न हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में आज 8 अप्रैल की रात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रत्येक रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है। इस अवधि में क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
    आदेशित किया गया है कि सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है। उपरोक्त अवधि (नाईट कफर्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाएं सील रहेगी, किसी भी माध्यम से इस अवधि आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है तथा जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय, संस्थायें बंद रहेगें। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें।
    इसके अलावा मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दूध विक्रेता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए है।
  • आदेशित किया गया है कि नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि मे पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेंगे तथा समस्त बस सेवाएं संचालन बंद रहेंगे। इसके अलावा जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें ।

इन परिस्थितियों में शिथिल रहेगें आदेश-
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से उपरोक्त अवधि (नाईट कफ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड (परिचय पत्र) रखना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने हेतु आने-जाने की छूट रहेगी। बीमार व्यक्तियों के परिवहन की छूट रहेगी। स्वास्थ्य एवं नगरपालिका, नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे-साफ-सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
कव्हरेज के लिए मीडिया मुक्त
इस दौरान सिवनी जिले में कार्य करने वाले पत्रकार इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया (मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैद्य आई कार्ड धारी, मात्र कवरेज के उद्देश्य हेतु) प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
आदेशित किया गया है कि नाईट कफर्यू एवं लॉकडाउन अवधि में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुए अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किए जा सकेगें। नाईट कफर्यू के दौरान विवाह समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। लॉकडाउन अवधि में विवाह की अनुमति सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदान करेगें।
नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि में जिले के धार्मिक स्थल पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी आदि स्वयं को पूजा-पाठ किए जाने की छूट रहेगी। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले व्यक्ति एवं समाचार-पत्र वितरण करने वाले व्यक्ति को प्रातः 6.00 बजे से 9.30 बजे तक दूध वितरण समाचार पत्र वितरण की अनुमति रहेगी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2373 दिनांक 03/04/2021 में वर्णित प्रतिबंध यथावत रहेगें, चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतरू यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता हैं। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अद्योहसताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों में छूट दे सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रमावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा 51 से 60 के अंतर्गत दण्डनीय अपराघ की श्रेणी में आवेगा।

 

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