सिवनी 26 जुलाई 2021 (लोकवाणी )। जिला न्यायालय सिवनी ने वर्ष 2018 में हुई छात्रा की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सोमवार को सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि कोतवाली सिवनी अंतर्गत 20 अगस्त 2018 को आरोपी अनिल मिश्रा निवासी ग्राम फुलारा थाना लखनवाडा के द्वारा उसी ग्राम की मृतिका रानू नागोत्रा कन्या महावि़द्यालय सिवनी के सामने रोककर विवाद किया तथा बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और पत्थर सिर पर पटककर दर्दनाक हत्या कर दी थी। इस घटना में थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादिव एवं धारा-3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट के अधीन मामला पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी) में पेश किया था । दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने पेश किए सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी अनिल मिश्रा को दोषी पाते हुए धारा 302 भादिव एवं सहपठित धारा -3(2)(3) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया है।
