सिवनी 15 नवबंर 2022 (लोकवाणी)। जिले के केवलारी विकासखंड में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में फर्जी प्रकरण बनाकर 11 करोड 16 लाख का भुगतान किए जाने के मामले में थाना केवलारी में अपराध दर्ज किया गया है। कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के अनुसार केवलारी विकासखंड में प्राकृतिक आपदा के प्रकरण में लापरवाही की गई है जहां हितग्राहियों के खातों में बार बार राशि डाला जाना, जीवित व्यक्ति के नाम से फर्जी प्रकरण बनाया जाना व तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर किया जाना सामने आया है जहां कार्यवाही की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय केवलारी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सचिन दहायत (नायब नाजिर) के खिलाफ तहसीलदार केवलारी हरीश लालवानी के प्रतिवेदन पर फर्जी प्रकरण बनाकर अपात्र व्यक्तियों के खाते में 11 करोड़ 16 लाख रूपये की राशि हस्तांतरित करने के मामले में मंगलवार को थाना केवलारी में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उक्त मामला महालेखागार ग्वालियर का ऑडिट दल द्वारा किए गए आडिट के दौरान प्राकृतिक आपदा के आरबीसी 6(4) से संबंधित दस्तावेजों में पिछले तीन वर्षों में अनियमितता किया जाना सामने आया था इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी अमित बमरोलिया द्वारा फर्जीवाड़े की जांच हेतु तहसीलदार हरीश लालवानी को अधिकृत किया गया था। मामले में जांच के दौरान पाया गया कि नायब नाजिर सचिन दहायत ने अधिकारियों के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर आरबीसी६(४) के फर्जी प्रकरण बनाकर चालीस बैंक खातों में 11 करोड़ 16 लाख रूपये की राशि ट्रांसर्फर कर दी है जबकि उन खातेधारियों की मौत हुई ही नहीं है, वे आज की स्थिति में जीवित है। ज्ञात हो कि शासन के प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपादा पानी में डूबने, सर्पदंश एवं आकास्मिक दुर्घटनाओं में मृत होने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस घोटाले में कांग्रेस एवं भाजपा से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों व तथाकथित मीडिया कर्मियों के परिवार से जुड़े व्यक्तियों के खाते में फर्जी तौर पर भुगतान किए गए है।
एसडीएम अमित बमरोलिया ने बताया कि विगत 14 नवंबर को तहसीलदार केवलारी द्वारा प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन केवलारी थाने में आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया है। वही थाना प्रभारी किशोर बावनकर ने बताया कि प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 11 करोड 16 लाख के फर्जी भुगतान के मामले में कर्मचारी सचिन दहायत के खिलाफ धारा 408, 409, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है।
केवलारी तहसीलदार हरीश लालवानी ने बताया कि मामला उजागर होते ही नायब नाजिर फरार हो चुका था, जांच पूर्ण हो गई है, प्रथम दृष्टयां सचिन दहायत को दोषी पाया गया है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण हो गई है।
