सिवनी

अवैध यूरिया भंडारण करने पर व्यापरी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

सिवनी 23 नवंबर (लोकवाणी)। जिले में अवैध यूरिया उर्वरक का भंडारण करने पर कृषि विभाग ने एक व्यापारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग सिवनी मोरेश नाथ ने आज बताया कि ं बीते 21 नवंबर को प्रफुल्ल घोडेसवार अनुविभागीय अधिकारी सिवनी, पवन कुमार कौरव सहायक संचालक कृषि सिवनी एवं निरीक्षण दल द्वारा ओम नीलकमल कृषि केन्द्र बखारी विकासखंड सिवनी के संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ओम नीलकमल कृषि केन्द्र बखारी प्रोप्राराईटर नीलकमलन साहू का उर्वरक विक्रेय करने की अनुज्ञप्ति निरस्त होने के पश्चात भ्ी उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय करते पाये गये।
ओम नीलकमल साहू का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण 1985 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, नीलकमल साहू के कृषि केन्द्र के सामने स्थित गोदाम में 80 बैंग यूरिया नेशल फर्टीलाईजर्स कंपनी को तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंधित कर जप्त किया गया है तथा नीलकमल साहू पिता लोकमन प्रसाद साहू ग्राम बखारी विकासखंड सिवनी के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत प्रफुल्ल घोडेसवार अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी के द्वारा थाना बंडोल में एफआईआर दर्ज करायी गई है।

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