सिवनी

‘’सार्वजनिक स्‍थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर किया जुर्माना’’

सिवनी 23 नवंबर 2022 (लोकवाणी)। जिलास्‍तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा तम्‍बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 का उल्‍लंघन करने पर 23 नवंबर को चालानी कार्यवाही की जाकर तम्‍बाकू उत्‍पादों का सेवन न करने एवं तम्‍बाकू से होने वाले दुष्‍प्रभावों के संबंध में समझाईश दी गई।
शहरी क्षेत्र सिवनी, जिला चिकित्‍सालय परिसर एवं विकासखंड बरघाट में धूम्रपान एवं गुटका तंबाकू खाकर सार्वजनकि स्‍थलों पर थूकने वाले 20 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर 1500 रूपए जुर्माना वसूला गया। जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद अधिनियम) के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की गई एवं तम्‍बाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करने की लोगो को समझाईश भी दी गई। वसूल किए गए जुर्माने की राशि को राज्‍य तम्‍बाकू नियंत्रण प्रकोष्‍ठ, वल्‍लभ भवन भोपाल के खाते में जमा कराई जाएगी। जिला नोडल अधिकारी श्री‍मति शांति डहरवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्‍थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी।

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