सिवनी। औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सिवनी अनुभूति शर्मा द्वारा देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में दुकान संचालकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम अंतर्गत नियमों के पालन एवं उल्लंघन की जांच हेतु प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण कर दुकानों में ड्रग लाइसेंस की वैधता, दवाओं का रख रखाव, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में हो रहे दवाओं के विक्रय, दवाओं के क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड, एक्सपायर्ड स्टॉक आदि की जांच की जा रही है।
इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान मेसर्स रवि मेडिकल स्टोर्स एवं जनता मेडिकल स्टोर्स गोपालगंज में फार्मासिस्ट अनुपस्थित होने, दवाओं के क्रय- विक्रय रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ी पाने एवं वेटनरी व एक्सपायर्ड स्टॉक पर नियमानुसार लेबल नहीं पाए गए। इसी तरह गोपालगंज स्थित मेसर्स पाल मेडिकल स्टोर्स में दवाओं के क्रय विक्रय रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही पाई गई, जिसके कारण उक्त तीनों दुकान संचालकों को नियमों का उल्लघंन व अनदेखी करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।