सिवनी

पीजी कालेज व विधि महाविद्यालय में ड्राईविंग लायसेंस शिविर का हुआ आयोजन

सिवनी। म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताहह के अंतर्गत परिवहन विभाग के सहयोग से मंगलवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व बुधवार को स्थानीय विधि महाविद्यालय सिवनी में ड्राईविंग लायसेंस शिविर का आयोजन किया गया।
परिवहन अधिकारी सिवनी देवेश बाथम ने बताया कि पीजी कालेज सिवनी में 300 व विधि महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के लिए शिविर लगाया गया तथा इस दौरान उपस्थित विद्याथियों को जानकारी दी गई कि वाहन चलाने के लिए लायसेंस क्यों अनिवार्य है और लायसेंस ना होने से किस तरह से आपके खिलाफ कार्यवाहियां हो सकती है तथा शासन के निर्देशानुसार लायसेंस ना हाने पर चालान भी वसूला जा सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए लायसेंस बनवाना बहुत जरूरी है। लगाए गए इस शिविर में परिवहन विभाग सिवनी के तुलसीराम सोलंकी, गगन विश्विकर्मा, राहुल बघेल एवं युनूस खान ने प्रोजेक्टर के माध्य्म से किस प्रकार लर्निंग लायसेंस के लिए आवेदन किया जाता है तथा लर्निंग लायसेंस की परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी छात्र-छात्राओं को प्रदान की।
शिवरों के दौरान विद्यार्थियों ने लायसेंस प्रक्रिया के संबंध में ध्यानपूर्वक सुना एवं आधे से अधिक विद्यार्थियों ने तुरंत ही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तु्त किया। परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लायसेंस बनाने संबंधी लगाए गए इन शिवरों को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ.ए.के.चौरसिया, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. मानसिंह बघेल, प्रो. अनिल बिंझिया, प्रो.सोहनलाल बिरनवार,  ओ.पी.जैन एवं रघुनाथ नागले का विशेष सहयोग रहा।

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