सिवनी

100 की स्पीड से दौड़ा इंजन, आज होगा सीआरएस निरीक्षण

  • 100 की स्पीड से दौड़ा इंजन, आज होगा सीआरएस निरीक्षण
    सिवनी 2 मार्च 2021 (लोकवाणी)। छिंदवाड़ा-सिवनी-मंडला फोर्ट के मध्य अमान परिवर्तन कार्य जारी है, जहां नैनपुर से भोमा के मध्य पटरियां बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके बाद विगत सोमवार को नैनपुर से भोमा के मध्य 55 किलोमीटर के रेल्वे टै्रक पर इलेक्ट्रीक एवं डीजल से चलने वाले इंजन ने 100 की स्पीड से अपना सफर पूर्ण किया। छिंदवाड़ा में पदस्थ मनीष लावनकर ने बताया कि सोमवार को इंजन का सफर सफल साबित हुआ है, जहां पटरियों की जांच करने के बाद रेल प्रशासन यह तय करने में सफल हुआ है कि इस मार्ग पर अब बड़ी रेल लाईन का संचालन करना पूर्णत: सुरक्षित है।
    परियोजना के अंतर्गत पूरे ट्रैक में चलने वाली टे्रनों को इलेक्ट्रीक के माध्यम से संचालित किया जाना है, जिसका कार्य मंडला से नैनपुर के मध्य लगभग पूर्ण हो चुका है, वहीं नैनपुर से भोमा के बीच भी निर्माण एजेंसी तेज गति से विद्युत पोल लगाने का कार्य कर रही है। हालांकि अभी भी तमाम प्रयासों के बाद भोमा से सिवनी स्टेशन के मध्य का कार्य गति नहीं पकड़ पाया है, जबकि छिंदवाड़ा-चौरई के मार्ग को ना केवल ब्रॉडगेज संचालन हेतु पूर्णत: परिवर्तित कर दिया गया है, बल्कि काराबोह तक इलेक्ट्रीफिकेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।
    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नैनपुर छिंदवाड़ा सेक्शन के नैनपुर से भोमा तक 55 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद आज 2 मार्च 2021 को सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी का स्पीड ट्रेन निरीक्षण का टाइम टेबल घोषित है।
    पूर्व रेल अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नैनपुर से भोमा तक 28 फरवरी 2021 से इस मार्ग पर हाई स्पीड ट्रायल रन ट्रेनें दोडऩा शुरू हो जाएगी, रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि रेलवे लाइन से पर्याप्त दूरियां बनाकर रखे, रेलवे क्रॉसिंग फाटकों से आवागमन करने से पहले दोनों ओर देखकर ही पार करें, कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से रेल लाइनों को पार ना करे एवं रेल लाइनों पर ना बैठें। प्लेटफार्म में अनावश्यक रूप से ना प्रवेश करें, पशुओं को रेलवे लाइन के नजदीक चराने के लिए ना ले जाने के आदेश दिए गए हैं। आगे बताया गया कि ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना यदि घटित होती हो तो रेलवे अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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