सिवनी

क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करने वाली तीन बसें जब्त

  • परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा, वरिष्ठ अधिकारियों के निदेश पर कार्यवाही
    सिवनी 19 जून 2021 (लोकवाणी)। अपर परिवहन आयुक्त एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार के आदेश के परिपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत जिला परिवहन विभाग सिवनी ने तीन बसों जब्त करने की कार्यवाही की है। ज्ञात हो कि लंबंे समय से बसों के द्वारा प्रावधानों का उलघंन कर संचालन किए जाने की जानकारियां आ रही थी।
    देवेश बाथम अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन अमले द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है इसी तारतम्य में शनिवार को जांच के दौरान खवासा में तीन यात्री बस क्रमांक एमपी 17 पी 0875, एमपी 17 पी 1021 व एमपी 17 पी 1063 को क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन यात्रियों से अधिक किराया वसूलने, परमिट शर्तों के उल्लंघन एवं मोटरयान अधिनियम के नियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन करता पाया गया जहां तीनों बसों को जब्त किया गया है।
    उक्त संयुक्त कार्यवाही में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम के साथ चेक पोस्ट पर पदस्थ श्री वीरेश तुमराम, परिवहन निरीक्षक, पंकज कुमार जैन परिवहन उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक मनोज कुमार परिवहन आरक्षक देवेंद्र उइके, सुनील परते, राजेश मराठी तथा महिला परिवहन आरक्षक सुश्री वैशाली मर्सकोले का सराहनीय योगदान रहा।

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