सिवनी 26 जुलाई 2021 (लोकवाणी)। जिले की विशेष अदालत के द्वारा सोमवार को नावालिक के साथ दुराचार के मामले मेें एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना केवलारी का यह मामला वर्ष 2016 में एक नाबालिग के साथ दुराचार करने आरोपी दिलीप उइके पिता सुकून उइके , निवासी ग्राम डुंगरिया टोला को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) श्रीमती सुमन उइके ,सिवनी की अदालत में की गयी, जिसमे शासन की ओर से पीड़ित और गवाहों की गवाही विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले ,जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कराई गई । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास , धारा 363(क)भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा- 376(2)(द) भादवि, धारा-04 ,5 एन पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है जो जीवन पर्यन्त के लिए रहेगा ।
