सिवनी। जिले के बरघाट थाना अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिक के साथ छेडछाड के आरोपी को माननीय न्यायालय ने 3 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता उम्र 15 वर्ष ने थाना बरघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 मार्च 2022 को माता-पिता काम करने गये थे, घर में वह अकेली थी, तभी आरोपी परमेन्द्र पिता निरंजन ठाकुर उम्र 36 वर्ष निवासी पिंडरई खुर्द ने पीडिता को घर के अंदर आकर पीछे से बुरी नियत से पकड़ लिया। जहां पीडिता जोर- जोर से चिल्लाई पर वह नहीं छोड़ रहा था, फिर वह झटके से हाथ छुड़ाकर अपने माता पिता के पास जाकर घटना की सारी बात बताई।
नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध बरघाट थाना अन्तर्गत धारा 354, 354(1) (प), 452, 7 ,8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉस्को) के सामने पेश किया गया था। जहां पक्ष व विपक्ष सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा आरोपी परमेन्द्र ठाकुर को धारा 452, 352 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदंड, धारा 354(प)(1) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये अर्थदंड, धारा 7, 8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
