सिवनी

सागौन तस्करी के मामले में तीन आरोपी पहुंचे जेल

सिवनी। जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र सिवनी सामान्य अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलगांव के जंगल से वन विभाग की संयुक्त टीम ने 2 जून की देर रात को दो ट्रैक्टर- ट्राली में रखी लाखों रूपये की अवैध सागौन जब्त की थी। वहीं साल्हेखुद निवासी फारूक खान के घर से भी संयुक्त टीम ने दबिश देकर लाखांे रूपये की अवैध सागौन जब्त की है। इस मामले में वन विभाग ने 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो इस प्रकरण में वन विभाग ने एक वन रक्षक ज्ञानचंद सनोडिया को 14 जून को निलंबित भी किया था।
ज्ञात हो कि दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र सिवनी सामान्य अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र आरएफ 104 की बीट बेलगांव के जंगल में अवैध सागौन की तस्करी के मामले में दो ट्रैक्टर- ट्राली को रोककर पूछताछ की थी। पूछताछ में ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 22 एए 6063 का चालक राजकुमार पिता फन्दूलाल एवं बिना नंबर का न्यू सोनालिका ट्रैक्टर वाहन का चालक सुमेश पिता मानसिंह परते दोनो निवासी ग्राम सिंगपुर बरघाट ने बताया कि वह सागौन ग्राम साल्हेखुर्द निवासी मो. फारूक के घर ले जा रहे थे। इस प्रकरण में वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (आई), क,ड,च, म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 की धारा 41 नियम 03,16 तथा म.प्र. वनउपज (व्यापार विनियमक अधिनियम 1969 की धारा 5 (आई) के तहत वन अपराध दर्ज कर तीन आरोपी फारूख खान, राजकुमार व सुमेश परते गुरूवार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। उपवमंडल अधिकारी योगेश पटेल ने बताया कि पहले तो लकड़ी तस्करी के मामले में दर्ज अपराध में आरोपी जमानत पर छूट जाया करते थे लेकिन अब यह अपराध गैर जमानती हो गया है। आगे भी लकड़ी की तस्करी के मामले में आरोपियों को जेल की हवा खानी होगी। 

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