सिवनी 19 जुलाई (लोकवाणी)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन के आदेशानुसार 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए जिले में मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया है। बंद ऋतु में किसी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का सश्रम कारावास या 05 हजार रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में शुक्रवार 19 जुलाई को उप संचालक मत्स्योद्योग द्वारा घंसौर बाजार का निरीक्षण के दौरान मछली विक्रय किया जाना पाए जाने पर लगभग 20 किलो मछली जप्त की है तथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की है।
