सिवनी 14 नवंबर (लोकवाणी)। जिले के केवलारी विकासखंड के अंतर्गत अवैध रूप से उर्वरक का परिवहन करने के मामले में पांडिया छपारा सोसायटी के प्रबंधक के विरूद्ध कृषि विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करायी है।
कृषि विभाग के प्रभारी उपसंचालक मोरिस नाथ ने बताया कि कि सूचना मिली थी कि शासकीय सोसायटी वेयर हाउस नसीपुर से डीएपी उर्वरक 40 बोरी वाहन क्रमांक एमपी 28 जेडडी 1719 में भरकर तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा भेजी जा रही है। ग्रामीणजनों द्वारा उक्त वाहन को रोक कर वाहन चालक पूनमचंद हरिनद्वार से पूछताछ की गई तथा पूछताछ के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा के प्रबंधक दिनेश धानेश्वर के द्वारा उक्त डीएपी. वाहन में लोड करवायी गई है, जिसके बिल बाउचर में पास नही है।
ग्रामीणों द्वारा उक्त वाहन को थाना परिसर उगली ले जाया गया तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उक्त सूचना के आधार पर उपसंचालक कृषि सिवनी के निर्देशानुसार कार्यालयीन सहायक संचालक कृषि पवन कुमार कौरव एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमति हेना के. के. थाना परिसर उगली पहुंचे। इसके पश्चात थाना परिसर में खंडे वाहन क्र. एमपी 28 जेडडी 1719 की जांच की जहां वाहन में कुल 40 बोरी कुल 2 टन डीएपी उर्वरक इफको कम्पनी की पाई गई। संबंधित ड्रायवर से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त डीएपी सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा से लाया गया है और छिन्दवाड़ा जिले के चांद ले जाया जा रहा था।
बताया गया कि इस संबंध में सेवा सहकारी समिति प्रबंधक से जानकारी प्राप्त कर उर्वरक वितरण रजिस्टर से उर्वरक वितरण का मिलान किया गया, जिन कृषकों के परमिट में हस्ताक्षर थे उनसे पूछने पर कृषकों के द्वारा परमिट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया बताया गया। सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा के भण्डार स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें पीओएस मशीन में दर्ज उर्वरक की मात्रा एवं भण्डार स्थल पर भण्डारित मात्रा में यूरिया 6.01.65 मैट्रिक टन एवं डीएपी 3.20.50 मैट्रिक टन कम पाया गया। समिति प्रबंधक पांडिया छपारा दिनेश धानेश्वर द्वारा उर्वरक वितरण में की गई अनियमितता को देखकर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की प्रावधानों का उल्लघंन करने पर 11 नवंबर को वाहन में भरी गई डीएपी उर्वरक इफको कम्पनी की 40 बोरी मय वाहन के थाना परिसर उगली से जप्त किया गया है तथा समिति प्रबंधक पांडिया छपारा दिनेश धानेश्वर के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 की धारा 5, 7, 35 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के प्रावधानों के तहत उर्वरक निरीक्षक पवन कुमार कौरव द्वारा थाना उगली में दिनांक 13 नवंबर 2024 प्राथमिकी दर्ज कराई गई।