सिवनी 21 जुलाई (लोकवाणी)। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र अंतर्गत ऐसे भवन जो जर्जर हालत में है और वे अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हो सकते है एवं जिनसे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे भवनों का सर्वेक्षण/निरीक्षण किया जाकर उन जर्जर भवनों को तत्काल डिस्मेंटल कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रान्तर्गत जर्जर भवनों को हटाये जाने हेतु वार्ड वार 56 जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस पत्र जारी किये गये हैं. साथ ही बेनर एवं पोस्टर के माध्यम से आम नागरिकों से अपील की गयी है कि जर्जर भवनों से यथा दूरी बनाये रखें।
नगर पालिका प्रशासन सिवनी ने आम जनों से अपील की है कि जो भवन काफी पुराने हैं एवं जगह जगह से क्षतिग्रस्त होकर कमजोर हो चुके है जो किसी भी वक्त गिर सकते है जिससे जान-माल की हानि होने संभावनाएँ बनी हुई है। एक सप्ताह के भीतर अपने स्वामित्य के उक्त जर्जर भवन की स्वयं के व्यय पर गिराया या मरममत का कार्य तकनीकी अधिकारी की देखरेख में कराकर सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। भविष्य में यदि भवन गिरने से कोई घटना घटित होकर जनहानि होती है तो उसकी समस्त जबाबदारी आपकी स्वयं की होगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी ने कहा कि समयावधि बीत जाने के बाद नगर पालिका सिवनी द्वारा जर्जर भवन की स्वतः ही हटा दिया जावेगा एवं भवन मालिकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 221 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, वही आगे बताया कि होने वाले समस्या एवं परेशानी के व्यक्तिगत रूप से भवन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
